अक्षय तृतीया पर नाबालिग विवाह पर परिजनों के साथ शामिल बारातियों व पंडित हलवाई पर भी होगी कार्यवाही
अक्षय तृतीया पर नाबालिग विवाह पर परिजनों के साथ शामिल बारातियों व पंडित हलवाई पर भी होगी कार्यवाही
बदायूं / हालांकि बाल विवाह भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है बाबजूद इसके भी आय देखा जाता है किन्ही कारणवश लोग अपनी नाबालिग कन्याओं को कम उम्र ही व्याह देते है जिसको लेकर बनाए गए कानून पर जिला प्रशासन द्वारा अमल भी किया जा रहा है हिन्दू धर्म में अक्षय तृतीया पर बाल विवाह कराने का प्रचलन काफी समय से चला आ रहा है जिस पर रोक लगाने को प्रशासन सख्त हो गया है अब प्रशासन को इंतजार है आने वाली अक्षय तृतीया का जिसको लेकर बाल विवाह रुकवाने को प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए है । इस बार प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि यदि कही बाल विवाह होता पाया जाता है तो परिजनों के साथ साथ बारात में शामिल लोगों यहां तक कि पंडित और हलवाई पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अरुण कुमार, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता म...







