नैनीताल हाईकोर्ट का कड़ा आदेश,बंद होंगे 48 स्टोन क्रेशर
नैनीताल हाईकोर्ट का कड़ा आदेश,बंद होंगे 48 स्टोन क्रेशर
बिजली-पानी की आपूर्ति पर भी तत्काल रोक
(आशुतोष शर्मा) हरिद्वार/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के रायवाला से भोगपुर तक गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अवैध खनन रोकने के लिए जारी किए गए पूर्व आदेशों का पालन न किए जाने पर नाराजगी जताई।
कोर्ट ने हरिद्वार में संचालित 48 स्टोन क्रशरों को तत्काल बंद करने और उनकी बिजली-पानी की आपूर्ति काटने के आदेश जिला अधिकारी और एसएसपी हरिद्वार को दिए हैं। कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।
जनहित याचिका में बताया गया है कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा नदी के किनारे नियमों की अवहेलना करते हुए अवैध खनन जारी है, जिससे ग...








