Monday, December 15

बरेली।बालक से कुकर्म के मामले बरेली के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा लगाया 40 हजार जुर्माना

बालक से कुकर्म के मामले बरेली के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा लगाया 40 हजार जुर्माना

बरेली / पतंग दिलाने के नाम पर खंडहर में ले जाकर बालक के साथ कुकर्म करने के एक आरोपी को जनपद के पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा के साथ 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो इसके एवज में एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

मामला थाना किला क्षेत्र का वर्ष 2022 का है जहां 11 अगस्त 2022 को दिन के समय कुकर्म के शिकार बच्चे का पड़ोसी करण बच्चे को पतंग का लालच देकर पुरानी गौशाला के खंडहर में ले गया वहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म की घटना को अंजाम दिया बच्चा जब चिल्लाया तो चीख सुनकर उसका फुफेरा भाई रामचरण मौके पर पहुंचा जिसे देख आरोपी मौके से फरार हो गया इस घटना को परिजनों द्वारा थाना किला में धारा 377 और पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया गया कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में कार्रवाई की गई। एसपी नगर मानुष पारीक के नेतृत्व में पुलिस टीम और विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह की पैरवी से दोषी को सजा मिली।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *