
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बरेली कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा लगाया 25 हजार जुर्माना
मुजीब खान
बरेली / जनपद की पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश कुमार मयंक ने 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी लालाराम को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ किशोरी को क्षतिपूर्ति हेतु आरोपी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है कोर्ट ने आदेश दिए कि यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसकी संपत्ति से बसूला जाए।
आपको बताते चले कि जनपद के थाना भमौरा क्षेत्र के निवासी एक पीड़ित मां ने मुकदमा दर्ज कराया था कि बीती 22 जून 2023 को पड़ोस का रहने वाला लालाराम रात के समय उसके घर में छत के रास्ते आ गया और छत पर सो रही उसकी 14 वर्षीय पुत्री को हवस का शिकार बना डाला इस दौरान जब किशोरी ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी लेकिन जब उसकी पुत्री ने शोर मचाया तो वह और उसका पति छत पर पहुंचा जिसे देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया मुकदमे को दर्ज करने के बाद पुलिस की जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने चार्ज शीट दाखिल की जिस पर जनपद के पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चली सुनवाई और शासकीय अधिवक्ता की जिरह और पुलिस की पैरवी के बाद आरोपी को आज 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई इसके साथ पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी रखा है।

