
अब घर के बाहर गाड़ी खड़ी की तो देना होगा शुल्क प्रदेश के 17 जिलों में लागू हुआ नियम शाहजहांपुर भी शामिल
कोई भी नहीं चला पाएगा निजी पार्किंग निजी पार्किंग के लिए नगर निगम जारी करेगा लाइसेंस देना होगा शुल्क
मुजीब खान
लखनऊ / अब उत्तर प्रदेश में अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो उसके लिए गैराज बनाना भी जरूरी हो गया घर के बाहर या सड़क पर मुफ्त में गाड़ी खड़ी करना गुजरे जमाने की बात हो चुकी अब यूपी सरकार का नया फरमाना आया जिसमें घर के बाहर या सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करी तो उसका शुल्क घंटों के हिसाब से देना होगा फिलहाल प्रथम आदेश में यह नियम उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में लागू किया गया है जिसमें शाहजहांपुर भी शामिल है ।
आदेश के अनुसार नगर निगम रात्रि पार्किंग के लिए जमीन आरक्षित करेगा। इसके साथ ही शहरों में जाम की समस्या को देखते हुए त्योहारों व मेलों के मौके पर फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग की वैकल्पिक सुविधा दी गई है। हरियाली वाले स्थानों पर पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। शासन ने नई नियमावली के तहत पार्किंग की दरें भी तय कर दी हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन ) नियमावली-2025 अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर व सहारनपुर में यह सुविधा होगी। नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी होगी। सहायक अभियंता को इसका सदस्य सचिव बनाया जाएगा। कमेटी 90 दिनों में पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी। पीपीपी मॉडल पर भी पार्किंग की सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
यह रहेंगी 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले जिलों में पार्किंग दरें : दो घंटे के लिए दो पहिया वाहन के लिए 15 रुपए चार पहिया वाहन के लिए 30 रुपए 24 घंटे के लिए दो पहिया 57 रुपए चार पहिया वाहन के लिए 120 रुपए इसके साथ मासिक पास बनाने की भी सुविधा दी जा रही है जिसमें दो पहिया वाहन के लिए 855 रुपए व चार पहिया वाहन के लिए 1800 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है ।
इसी प्रकार 10 लाख से कम आबादी वालो के लिए दो घंटे के लिए दो पहिया वाहन 10 रुपए चार पहिया वाहन को 20 रुपए 24 घंटे के लिए दो पहिया वाहन को 40 रुपए चार पहिया वाहन को 80 रुपए देने होगे यहां मासिक पास दो पहिया के लिए 600 रुपए चार पहिया के 1200 रुपए में बनेगा।
प्राइवेट पार्किंग पर भी कसा शिकंजा
आम तौर पर देखा जाता है लोगो द्वारा अपने प्रतिष्ठानों और मकानों के पास पार्किंग बनाकर वाहन खड़े करके लोगों से शुल्क बसूला जा रहा जिस पर सरकार ने शिकंजा कसते हुए कहा कि ऐसे कोई भी पार्किंग स्थल यदि मिलते तो अवैध माने जाएंगे जिस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी यदि पार्किंग चलाना है तो नगर निगम द्वारा जारी लाइसेंस लेना होगा जिसका शुल्क भी पड़ेगा इसके अलावा खुले स्थान पर भी पार्किंग का ठेका दिया जाएगा। मैदान, चौड़े फुटपाथ वाले स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाएगी कि इसके ऊपर 95 प्रतिशत भाग पर हरियाली होनी चाहिए। नगर आयुक्त 30 दिनों में कोई भी ठेका रद्द कर सकेंगे।
























