Friday, December 19

शाहजहांपुर।जिंदा जलाकर मार दी थी बहू अब कोर्ट ने सुनाई सास ससुर को आजीवन कारावास पति पर नहीं था आरोप मुजीब खान

जिंदा जलाकर मार दी थी बहू अब कोर्ट ने सुनाई सास ससुर को आजीवन कारावास पति पर नहीं था आरोप

मुजीब खान

शाहजहांपुर / बीती वर्ष 2017 में सास ससुर द्वारा अपनी बहू की जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में आज शाहजहांपुर की एक अदालत ने दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई घटना के रिपोर्ट मृतका के भाई द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें उसने अपने बहनोई पर कोई आरोप नहीं लगाया था उसने बहन को जला कर मार डालने का आरोप बहन के ससुर और सास पर लगाया था जिसमें आज कोर्ट ने दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

घटना के विषय में वादी सुमित अवस्थी ने आरसी मिशन थाने में तहरीर दी थी कि उनकी बहन रचना मिश्रा का विवाह अप्रैल 2007 में मोहल्ला रेती के रहने वाले सुमित मिश्रा से हुआ था। शादी में लगभग चार लाख रुपये नकद दिए थे। चार लाख रुपये और खर्च हुए थे। इसके बावजूद ससुराल के लोग बहन को दहेज के लिए मानसिक तौर पर परेशान करते थे। इस संबंध में बहन ने घर वालो को भी बताया था। जिस पर उन लोगों ने कई बार समझौता करा दिया। इसके बाद बहन ने दो बेटियों को जन्म दिया। बहन की सास वीना मिश्रा और ससुर विमल मिश्रा बेटियां होने और दहेज में रुपये न देने का ताना मारकर परेशान करने लगे। पुत्र न होने के चलते परेशान करते थे। 24 दिसंबर 2017 की रात आठ बजे उसके बहनोई ने फोन पर बताया कि उसकी बहन बीमार है। वह बहन की ससुराल पहुंचे तो मालूम हुआ कि वह जिला अस्पताल में है। जिला अस्पताल में पता चला कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है।

आरोप था कि सास वीना मिश्रा और ससुर विमल मिश्रा ने बहन की जलाकर हत्या कर दी थी। पति पर आरोप नहीं लगाए गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना की। सास और ससुर के खिलाफ आरोप पत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह के तर्को को सुनने के बाद गवाह, सबूत और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सास और ससुर दोनों को दोषी पाया। जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट कृष्णलीला यादव ने सास और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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