
जीवन में सफलता के लिए लक्ष्य करें निर्धारित : ए0डी0जे0
बदायूँ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा 08 सितम्बर 2025 विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर का आयोजन मदर एन्थीना स्कूल, बदायूँ में आयोजित किया गया।
शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला शिव विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। प्रधानाचार्य पवित्रा यादव द्वारा ए०डी० जे०/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, शिव कुमारी को पौधा देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में इस विद्यालय के प्रतिभागी 02 छात्रों जयन्त शखंधार व अभिनम पाठक को पारितोषिक, विजय स्मारक विजय चिन्ह एवं 02 छात्राओं प्राची सिंह व साक्षी भारती वर्ल्ड कप ए०डी० जे०/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ के द्वारा देकर सम्मानित किया गया।
इसी क्रम में कार्यक्रम के प्रारम्भ में जिला प्रोबेशन कार्यालय की तरफ से छवि वैश्य द्वारा अपने वक्तव्य में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। शिविर में असिस्टेन्ट, एल०ए०डी०सी०/जि०वि० से० प्रा०, बदायूं, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भास्तीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 112, 1090, 1076, 15100 इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।
इसी कम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं श्रीमती शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं को इस शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्राओं से अपील की गयी कि इन्टरनेट का सही उपयोग करना चाहिए तथा सोशल मीडिया साइटों यथा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि का उपयोग उचित दिशा में करना चाहिए एवं अश्लील सामिग्री से दूरी बनाये रखना चाहिए ताकि विद्या अध्ययन करने वाले युवक-युवतियों का विद्यार्थी जीवन नष्ट न हो इसके अतिरिक्त उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये साथ ही अच्छी सोच और पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए एवं भारतीय संविधान में वर्णित महिलाओं के मौलिक अधिकारों व कार्य स्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता अधिनियम 1987 की धारा 12 के बारे में एवं गुड टच बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरूष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। इसी कम में जनपद न्यायालय परिसर, बदायूं में स्थित ए०डी०आर० भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रकिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी।
इस शिविर के अन्त में सभी छात्र-छात्राओं को अपने वक्तव्य में बताया कि छात्र-छात्राओं को शिक्षित होना चाहिऐ व अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार पीडितों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं व सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकते हैं, एवं साथ ही कार्यकम में उपस्थित छात्राओं से आह्नावान किया गया कि अपने आस-पास के परिवेश में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, तथा स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के टोल फ्री नम्बर 15100 पर भी कॉल कर विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं।
कार्यक्रम का संचालन अनुष्का सिंह द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, मदर एन्थीना स्कूल, बदायूँ, पवित्रा यादव व विद्यालय का समस्त स्टाफ पूर्व कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं का स्टाफ / पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि उपस्थित रहे। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से शिविर का समापन किया गया।

