
नाबालिग से दुष्कर्म में पॉक्सो कोर्ट ने दो अलग मामलों में सुनाई एक 10 वर्ष तो दूसरे को तीन वर्ष की सजा
मुजीब खान
शाहजहांपुर।जनपद के पॉक्सो कोर्ट ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलो में दो दोषियों जिसमें एक को 10 वर्ष तथा दूसरे को 3 वर्ष की सजा सुनाई इसके साथ दोनों पर अर्थ दंड भी लगाया गया है ।
पहला मामला थाना निगोही में वर्ष 2017 का है जिसमें ग्राम धुलिया निवासी अहजूब उर्फ अय्यूब को कोर्ट ने नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर करावास और 40 हजार रुपए जुर्माना लगाए जाने का आदेश दिया वर्ष 2017 में गांव के निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें विवेचना करते हुए निगोही पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
इसी क्रम में दूसरा मामला थाना जलालाबाद के गांव सराय साधौ का है जहां का निवासी रामनिवास को पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2016 के मामले में दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है दोनो मामलों में पुलिस की पैरवी बेहतरीन रहने के कारण कोर्ट ने जल्द मामले को निबटाया।

