Sunday, December 21

बदायूँ।डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाई दो सगे भाई और पिता पुत्र सहित पांच आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सज़ा

डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाई दो सगे भाई और पिता पुत्र सहित पांच आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सज़ा

बदायूं । वर्ष 2022 के डबल मर्डर मामले में बदायूं के सत्र न्यायालय ने दो सगे भाइयों और पिता पुत्र सहित पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर 51 – 51 हज़ार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है ।

 बदायूं के अपर सत्र न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में दो सगे भाई व पिता-पुत्र समेत पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 15 अप्रैल 2022 का है जिसमें आरोपियों ने वादी और उनके भाइयों पर खेत में हमला किया था जिससे मुरारी लाल और कन्हाई लाल की मृत्यु हो गई थी। मामला जनपद के अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा सखानू के वार्ड नंबर चार का है जहां के निवासी बच्चू सिंह पुत्र रामचरन ने 15 अप्रैल 2022 को दोहरे हत्याकांड की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी, जिसमें बताया कि वह अपने भाई मुरारी व कन्हाई लाल के साथ तीन बजे करीब अपने खेत में गेहूं फसल की देख रेख कर रहे थे तभी सखानू के सगे भाई चमन सिंह, नवाब सिंह पुत्रगण सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल पुत्रगण नवाब सिंह और जगवीर पुत्र मिजाजी निवासी जगत खेत पर आ धमके। सभी के हाथ में लाठी डंडे व तमंचे थे। सभी आरोपितों ने उनके साथ मारपीट की। इससे वह घायल हो गए।

आरोपितों ने जान से मारने के लिए लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। आरोपित गांव खरखोली खुर्द स्थित जमीन को हड़पाना चाहते थे। इस वजह से कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था, लेकिन आरोपित पक्ष मुकदमा हार गए थे। इससे वह रंजिश मानने लगे थे। आरोपितों की मारपीट में वह तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उपचार के दौरान घायल मुरारी लाल व कन्हाई लाल की मृत्यु हो गई। न्यायालय में चमन सिंह व नवाब सिंह पुत्र गण सुखलाल, जगपाल व कृष्णपाल उर्फ श्री कृष्ण पुत्रगण नवाब सिंह और जगवीर पुत्र मिजाजी के विरुद्ध मुरारी लाल व कन्हाई लाल की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को दोहरे हत्याकांड में दोषी पाते हुए उम्रकैद व 51-51 हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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