
भूमि धोखाधड़ी मामले कोर्ट ने दिए बिल्सी से भाजपा विधायक हरीश शाक्य पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
बदायूं / भाजपा बिल्सी विधायक हरीश शाक्य पर मुकदमा के आदेश। एमपी एमएलए कोर्ट ने थाना सिविल लाइंस को मुकदमा दर्ज करने के दिये आदेश। मुकदमा दर्ज कर सिविल लाइंस पुलिस से दस दिन में मांगी रिपोर्ट। विधायक के भाई, लेखपाल, कानूनगो, व्यापारी सहित 16 लोग शामिल। पीड़ित ललित कुमार ने पुलिस के न सुनने पर कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। जमीन पर कब्जा कर जबरन बैनामा कराने के मामले में हुई कार्रवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायिक अधिकारी लीलू चौधरी ने दिया आदेश। मुकदमे में लेखपाल भाई, भतीजे व ससुराल पक्ष के लोग संग व्यापारी भी आरोपी। समूह बनाकर संपत्ति हड़पने, दुराचार, हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप। 16.50 लाख रुपये में सौदा हुई और एग्रीमेंट के समय एक लाख रुपये दिया। बैनामा कराने से पहले 40 प्रतिशत पैसा मांगा तो धमकाया और जबरन कराया बैनामा। परिवार को थाने में बंद कर पिटाई कराई, तीन बंद रखने के बाद जबरन बैनामा कराया। बलात्कार का मुकदमा लिखवाने, जेल भेजने, हत्या करने की धमकियां बंद कर दीं। लॉन सहित जमीन को जबरन बैनामा कराया, बरेली के बिल्डर आनंद अग्रवाल शामिल।

