
बिना नक्शा स्वीकृति भवन निर्माण पर नगर परिषद का शिकंजा, काम रोकने का आदेश
राकेश कुमार यादव, सहरसा (बिहार)
सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में बिना नक्शा स्वीकृति कराए कराए जा रहे भवन निर्माण कार्यों पर नगर परिषद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में नगर परिषद, सिमरी बख्तियारपुर के कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने एक भवन मालिक को नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है।
नगर परिषद द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि प्राधिकृत कर्मियों द्वारा निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वार्ड संख्या 20 निवासी निर्दोष कुमार नगर परिषद कार्यालय से बिना नक्शा स्वीकृत कराए भवन निर्माण करा रहे हैं। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत इस प्रकार का निर्माण कार्य अवैध की श्रेणी में आता है।
नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पत्र प्राप्त होते ही भवन निर्माण कार्य तत्काल बंद किया जाए और नियमानुसार नगर परिषद से नक्शा स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना किए जाने पर संबंधित भवन मालिक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद के इस आदेश के बाद क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे भवन निर्माण कार्यों को लेकर हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह नियमों के अनुसार सख्ती बरती जाती रही, तो अवैध भवन निर्माण पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है।
























