जौनपुर।मुंगराबादशाहपुर में तालाब भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के आदेश पर अमल क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने डीएम जौनपुर से मांगा हलफनामा।
जौनपुर। हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले में मुंगराबादशाहपुर के तरहठी गांव में तालाब भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर डीएम जौनपुर से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा है कि बीते मई माह में हुए बेदखली आदेश पर अमल क्यों नहीं किया गया। क्या आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल है तो किसके समक्ष और उसकी स्थिति क्या है। यदि नहीं दाखिल है तो क्या किसी बड़ी अदालत से स्थगनादेश तो नहीं है। कोर्ट ने आदेश की कॉपी सीजेएम के माध्यम से कलेक्टर को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने विद्या रत्न शुक्ल व अवनीश शुक्ल अतुल को भी नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने माता शंकर राजमणि शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता राहुल सिंह व रोहित नंदन शुक्ल को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार तरहठी गांव स्थित तालाब भूमि पर अवैध कब्जा हटाने का प्रार्थना पत्र दिया गया। एसडीएम मछलीशहर ने अबैध कब्जा हटाने का आदेश दिया लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका की गई है। गांव सभा की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार व गांव सभा सहित विपक्षियों से याचिका पर दो सप्ताह में जवाब मांगा है और डीएम जौनपुर को बेदखली आदेश का पालन न करने की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

