Thursday, December 18

बदायूँ।विधिक साक्षरता शिविर में दी गई अधिकारों की जानकारियां

विधिक साक्षरता शिविर में दी गई अधिकारों की जानकारियां

बदायूँ। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुक्रम एवं मा0 जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देशानुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा मध्स्थता के लाभ /पीसीटीएनडीटी अधिनियम के तहत लिंग चयन और बाल लिंग अनुपात में गिरावट एवं पॉश एक्ट के विषय पर गुरुवार को विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विकास खण्ड-कादरचौक, जनपद बदायूं में आयोजित किया गया।

शिविर का शुभारम्भ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में जिला मिशन कोर्डिनेटर, छवि वैश्य, द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जनमानस को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। असिस्टेन्ट, एलएडीसी कशिश सक्सेना द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जनमानस के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित एवं 3 नये कानूनों के बारे में एवं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद-14, अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद-18, अनुच्छेद-21 व 21ए, एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न टोल फ्री नम्बर 112, 1090, 1076, 15100 इत्यादि के बारे में एवं पोक्सो एक्ट व नये तीन कानून के बारे में बताया एवं घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2013 च्व्ैभ् अधिनियम के अन्तर्गत एवं मारपीट करना ही घरेलू हिंसा नहीं होती है आर्थिक तरीके से भी प्रताड़ित करना भी घरेलू हिंसा होती है के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया।

शिविर के अन्त में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य को नालसा, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुपालन में नालसा 2025 के अन्तर्गत जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता के लिए न्याय जागरूकता पहल के लिए जागृति ईकाई, नालसा(डाउन) 2025 के अन्तर्गत न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने, कानूनी जागरूकता फैलाने और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए डाउन ईकाई 2025 के अन्तर्गत आदिवासी समुदाय के हितों के लिए संवाद इकाई का गठन किया गया है जोकि इन इकाईयों के द्वारा समय-समय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आम जनमानस को जागरूक करने हेतु प्रेरित करेगीं।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्त्री-पुरुष सामानता सम्बन्धित प्रावधानों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धित विधिक प्रावधानों को विस्तृत रूप में बताया गया। इसी कम में जनपद न्यायालय परिसर, बदायू में स्थित ए०डी०आर० भवन संचालित न्यायालय स्थायी लोक अदालत की प्रकिया एवं कार्यकलापों के बारे में जानकारी दी गयी।

इसी क्रम में 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुपालन में 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्स्थता अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिक से अधिक निस्तारण किया जा सके।

कार्यक्रम का संचालन राजेश मिश्रा द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विकास खण्ड-कादरचौक, जनपद बदायूं का समस्त स्टाफ एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं का स्टाफ व पराविधिक स्वयं सेवकगण आदि उपस्थित रहे।

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