
25 साल पुराने जनार्दन सिंह हत्याकांड में बीजेपी नेता समेत दो को उम्रकैद।
जौनपुर। जनपद की एक अदालत ने 25 वर्ष पुराने बहुचर्चित जनार्दन सिंह हत्याकांड में निर्णय सुनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को सुनाया।
घटना 3 अक्टूबर 2000 की है, जब सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार में दिनदहाड़े जनार्दन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वादी अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई की हत्या को लेकर मामला दर्ज कराया था। हत्या से कुछ दिन पहले वादी के भतीजे देवेंद्र सिंह को सोनिकपुर निवासी अजय कुमार ने धमकी दी थी कि “काम में दखल दिया, तो गोली मार दी जाएगी।” इसी को लेकर गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसकी जानकारी आरोपियों को हो गई थी।
हत्या वाले दिन जब जनार्दन सिंह और देवेंद्र सिंह बाजार से लौट रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों से अजय कुमार सिंह, विजय सिंह विद्यार्थी, और प्रमोद कुमार सिंह पहुंचे।विजय और प्रमोद ने जनार्दन को पकड़ लिया और ललकारने कभी आरोपी हैं।
इसके बाद अजय कुमार सिंह ने गोली चला दी, जिससे जनार्दन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया।
सरकारी वकील अरुण कुमार ने केस की प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों और साक्ष्यों के माध्यम से विजय सिंह विद्यार्थी और प्रमोद कुमार सिंह की भूमिका अदालत के समक्ष सिद्ध की।
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

