Tuesday, December 16

बदायूँ।आपरेशन कन्वेशन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 4 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास।

आपरेशन कन्वेशन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 4 हत्याभियुक्तों को हुई आजीवन कारावास।

न्यायालय ने सभी पर लगाया 25 – 25 हजार का अर्थदंड

बदायूं / पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन कन्विशन के तहत की जा रही पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण बदायूं के हत्या में संलिप्त चार लोगों को बदायूं की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई इसके साथ सभी अभियुक्तों पर 25 – 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है ।

जनपद के थाना अलापुर पर वर्ष 2012 में पंजीकृत हत्या के मुकदमे में जिसमे रुप चन्द्र पुत्र बाबू राम शर्मा सुनील कुमार पुत्र रुप चन्द्र शर्मा हर स्वरुप पुत्र रुप चन्द्र 4 योगेश चन्द्र शर्मा पुत्र बाबूराम नेक्सू उर्फ अनिल कुमार पुत्र रतनलाल निवासी नगरिया हरदासपुर थाना अलापुर जनपद बदायूँ की विवेचना एसओ चरन सिंह यादव थाना अलापुर द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए डी0जे0कोर्ट बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार कांस्टेबल सतीश कुमार थाना अलापुर द्वारा न्यायालय डी0 जे0 कोर्ट बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय डी0 जे0 कोर्ट बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध सुनील कुमार हरस्वरुप योगेश नेक्सु उर्फ अनिल कुमार प्रत्येक को अपराध के अन्तर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 2000-2000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15-15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है। धारा 148 भादवि के अन्तर्गत उपरोक्त अभि0गण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 3000-3000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभि0गण को एक-एक माह का अतिरक्त कारावास से दण्डित किया गया । सुनील कुमार हरस्वरुप योगेश नेक्सू उपरोक्त को धारा 302 भादवि सपठित धारा 149 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा एवं 25000-25000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करे पर प्रत्येक को 06-06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । अभि0गण उपरोक्त की समस्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी व जेल में बितायी गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। तथा धारा 504/429 सपठित धारा 149 में 323 सपठित धारा 149 भादवि में अपराध के आरोप से एवं अभियुक्त सुनील कुमार व योगेश चंद्र शर्मा को धारा 3/25 आयुध अधि में अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है । पैरवी करने वाले पैरोकार सतीश कुमार यादव तथा लोक अभियोजक मदनलाल राजपूत अनिल कुमार राठौर एवं विवेचक एसओ चरनसिंह यादव थाना अलापुर का योगदान सराहनीय रहा ।

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