वाटर पार्क में डूबने से 7 वर्षीय मासूम की मौत, लापरवाही पर केयरटेकर गिरफ्तार
बदायूं। अलापुर थाना क्षेत्र में बने एक वाटर पार्क में 7 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटर पार्क के केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बिना अनुमति संचालन की बात सामने आने पर वाटर पार्क को भी सीज कर दिया गया है।
पुलिस के अनुसार ग्राम भसराला निवासी जफर पुत्र रहमत शाह का 7 वर्षीय पुत्र हसनैन 23 मई को अपने गांव के अन्य बच्चों के साथ भसराला-अलापुर मार्ग स्थित एक वाटर पार्क में नहाने गया था। दोपहर करीब एक बजे वह स्विमिंग पूल में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और वाटर पार्क संचालक ने पुलिस को सूचना दिए बिना आपसी सहमति से बच्चे के शव को दफना दिया।
24 मई को मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर तहसीलदार सदर दीपक कुमार की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई।
मृतक के पिता की तहरीर पर वाटर पार्क मालिक जियाउद्दीन और केयरटेकर नदीम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि स्विमिंग पूल का निर्माण नियमों और सुरक्षा मानकों के विपरीत किया गया था तथा संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति भी नहीं ली गई थी। परिसर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी नहीं थे।
जांच के दौरान पुलिस ने नियमों के विरुद्ध संचालित वाटर पार्क को सीज कर दिया। वहीं वांछित आरोपी केयरटेकर नदीम पुत्र रशीद खां निवासी मोहल्ला नन्हे नंगला, कस्बा एवं थाना अलापुर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
इस संवेदनशील मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभिषेक कुमार सिंह ने स्वयं मौके पर पहुंचकर की। लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी निरीक्षक अलापुर माधो सिंह बिष्ट तथा हल्का प्रभारी मनोज कुमार के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी गई है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
























