Wednesday, December 17

जौनपुर।रिक्रूट आरक्षियों को नये आपराधिक कानूनों की दी जानकारी

रिक्रूट आरक्षियों को नये आपराधिक कानूनों की दी जानकारी

सर्विलांस प्रभारी मनोज ठाकुर ने NCL जागरूकता अभियान 2.0 के तहत दी प्रशिक्षण वार्ता

जौनपुर।पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हाल में बृहस्पतिवार को सर्विलांस प्रभारी श्री मनोज ठाकुर ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को NCL (नये आपराधिक कानून) जागरूकता अभियान 2.0 के तहत विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पुराने औपनिवेशिक कानूनों (IPC, CrPC और Indian Evidence Act) का स्थान ले चुके हैं। ये कानून न्याय प्रणाली को अधिक नागरिक-केंद्रित, तकनीकी रूप से सशक्त और पारदर्शी बनाते हैं।कार्यशाला में उन्होंने ‘शून्य एफआईआर’, E-FIR की सुविधा, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल सुरक्षा से संबंधित नए प्रावधान, फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग और पीड़ित-केंद्रित न्याय व्यवस्था पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।

मनोज ठाकुर ने बताया कि यह अभियान नागरिकों, युवाओं और पुलिस बल को नए कानूनों की विशेषताओं, लाभों और उनके दैनिक कार्यप्रणाली पर प्रभाव से अवगत कराने का उद्देश्य रखता है।

उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों से डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता, समयबद्ध जांच, भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधानों और महिलाओं-बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को नई मजबूती मिली है। इन बदलावों से न्यायिक प्रक्रिया अब पहले से ज्यादा त्वरित, पारदर्शी और न्यायोचित होगी।

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