उत्तराखंड में तेज रफ्तार को लेकर हाईकोर्ट का कड़ा रवैया गढ़वाल के आईजी ट्रैफिक को कोर्ट ने तलब किया
उत्तराखंड में तेज रफ्तार को लेकर हाईकोर्ट का कड़ा रवैया गढ़वाल के आईजी ट्रैफिक को कोर्ट ने तलब किया
(आशुतोष शर्मा) देहरादून/नैनीताल।उत्तराखंड में बढ़ती ओवरस्पीडिंग और सड़क हादसों को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने इस गंभीर मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए गढ़वाल के आईजी ट्रैफिक को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या ओवरस्पीड से चल रहे वाहनों को ट्रैक करने के लिए सड़कों पर ऐसे सेंसर लगाए जा सकते हैं, जिससे वाहन चालक के परिजनों और संबंधित थाने को तुरंत सूचना मिल सके और उसका चालान किया जा सके। कोर्ट ने इस पर 20 फरवरी तक सुझाव देने का आदेश दिया है।
यह मामला अधिवक्ता ललित मिगलानी द्वारा दायर जनहित याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने 18 से 2...







