बाल अधिकारों की दी जानकारी, 54 छात्रों को किया विधिक जागरूक
POCSO, बाल विवाह, बाल श्रम और साइबर सुरक्षा समेत निःशुल्क विधिक सहायता की दी जानकारी
लखनऊ। राजकीय इंटर कॉलेज, निशातगंज में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से बाल अधिकार और बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ मलखान सिंह के मार्गदर्शन तथा प्रभारी सचिव श्रीमती शोभा भाटी के निर्देशन में किया गया।
कार्यक्रम में पराविधिक स्वयंसेवक दयाराम मौर्य ने छात्र-छात्राओं को उनके विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने नालसा की ‘बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए योजना’ के प्रमुख प्रावधानों को भी सरल भाषा में समझाया।
इस दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम प्रतिषेध, बाल विवाह प्रतिषेध, पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, साइबर सुरक्षा, गुड टच-बैड टच और बाल हेल्पलाइन 1098 के बारे में जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि शोषण, हिंसा, उत्पीड़न, भेदभाव या किसी अन्य विधिक समस्या की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कार्यक्रम में पीईएस श सौरभ प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य रेणू मिश्रा, शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित 54 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। विद्यार्थियों ने विभिन्न कानूनी विषयों पर सवाल पूछे, जिनका सरल एवं व्यवहारिक तरीके से जवाब दिया गया। अंत में विद्यार्थियों से कानून का सम्मान करने, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने तथा समाज में विधिक जागरूकता फैलाने का आह्वान किया गया।
























