फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी पाने वाले सहायक अध्यापक पर मुकदमा, गिरफ्तारी को पुलिस टीम गठित
बलिया। शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी पाने का मामला सामने आया है। कंपोजिट विद्यालय बेलसड़ी (शिक्षा क्षेत्र नवानगर) में तैनात सहायक अध्यापक शिवनाथ यादव के खिलाफ नगरा थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सत्यापन के दौरान नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण-पत्र संदिग्ध पाए गए। विस्तृत जांच में दस्तावेजों के कूटरचित (फर्जी) होने की पुष्टि होने पर तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष सिंह ने 28 अप्रैल को आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी थी।
इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर नगरा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त रुख अपनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
























