दरवाजे पर मांगने आए भिखारी को दिल दे बैठी 6 बच्चो को मां शुरू हुई लव स्टोरी , भिखारी संग हुई फरार
मुजीब खान
हरदोई । अभी तक आपने सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना होगा कि ” प्यार अंधा होता ” यह सिर्फ एक कहावत तक ही सीमित था लेकिन जनपद हरदोई के एक घटनाक्रम ने इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया यहां एक ऐसा घटना क्रम घटित हुआ जिसको सुनकर हर कोई हैरान है यहां एक 6 बच्चो की मां अपने दरवाजे पर भीख मांगने आए एक फटेहाल भिखारी को दिल दे बैठी फिर दोनों के बीच शुरू हुआ प्रेम प्रसंग जिसमें दोनों ने साथ जीने को कसमें खाई और महिला अपने 6 बच्चो और पति को छोड़कर भिखारी पति के साथ फरार हो गई जिसका मुकदमा पीड़ित पति द्वारा दर्ज कराया गया है यह अनोखी प्रेम कहानी हरदोई जनपद में चर्चा का केंद्र बनी हुई है।
मामला हरदोई जनपद के हरपालपुर इलाके का है। यहां की एक 36 वर्षीय महिला अपने पति और छह बच्चों के साथ रहती थी, जो कथित तौर पर भिखारी के साथ भाग गई है। महिला के पति राजू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जो महिला के अपहरण से संबंधित है। फिलहाल, पुलिस मामले में दर्ज आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
45 वर्षीय पति राजू ने अपनी शिकायत में बताया कि सांडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला खिड़कियां के रहने वाला नन्हे पंडित कभी-कभी भीख मांगने के लिए पड़ोस में और उनके घर आते थे। नन्हे पंडित अक्सर पत्नी राजेश्वरी से बातचीत करते थे और फोन पर भी बात होती थी। राजू ने पुलिस को बताया, “3 जनवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास, मेरी पत्नी राजेश्वरी ने बेटी खुशबू को बताया कि वह कपड़े और सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जा रही है। जब वह वापस नहीं लौटी, तो मैंने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। मेरी पत्नी घर से चली गई मुझे संदेह है कि मैंने भैंस बेचकर जो पैसा कमाया था, उससे नन्हे पंडित उसे अपने साथ ले गया है।”
एफआईआर बीएनएस की धारा 87 के तहत दर्ज की गई है। इसके मुताबिक, कानून कहता है, “जो कोई किसी महिला का अपहरण या अपहरण इस इरादे से करता है कि उसे मजबूर किया जा सके, या यह जानते हुए कि उसे मजबूर किया जाएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए, या ताकि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जा सके या बहकाया जा सके, या यह जानते हुए कि इस बात की संभावना है कि उसे अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।” कानून में कहा गया है, “जो कोई, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी के माध्यम से या अधिकार के दुरुपयोग या जबरदस्ती के किसी अन्य तरीके से, किसी भी महिला को इस इरादे से या यह जानते हुए भी किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है संभावना है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, वह भी उपरोक्त के अनुसार दंडनीय होगा।”
























