नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी
बदायूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बदायूँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को माननीय न्यायालय ने 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 7 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना कुवरगांव में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 102/2 से संबंधित है। अभियुक्त दीपक पुत्र भगवानदास निवासी वार्ड नंबर-03 कस्बा कुवरगांव, जनपद बदायूँ के विरुद्ध धारा 342, 323, 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह द्वारा पूरी कर आरोप पत्र पॉक्सो कोर्ट बदायूँ में प्रस्तुत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में इस मुकदमे को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित कर अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित किया गया। मॉनिटरिंग सेल एवं पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
सुनवाई के बाद पॉक्सो-02 कोर्ट बदायूँ ने अभियुक्त दीपक को धारा 323 भादवि में 1 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 354 भादवि में 4 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
मुकदमे में प्रभावी पैरवी करने वाले पैरोकार कांस्टेबल विपिन कुमार, विवेचक उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह एवं लोक अभियोजक वीरेन्द्र कुमार वर्मा एडीजीसी की भूमिका को सराहनीय बताया गया।
























