शाहजहांपुर।आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले 75 कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस किए गए निरस्त 

आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराने वाले 75 कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस किए गए निरस्त 

मुजीब खान

शाहजहांपुर : भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा विकसित एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली ( आईपीएमएस) पोर्टल पर जनपद के सभी कीटनाशी दवाओं के विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है इस लिए सभी कीटनाशी विक्रेता अतिशीघ्र ही आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करा लें उपरोक्त जानकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है। इस दौरान बार बार सूचित करने के बाद भी 24 अप्रैल तक पंजीकरण न करने वाले 75 कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए है शेष को तीन के समय दिया गया है।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण के उपरान्त ही कीटनाशी का क्रय-विक्रय एवं व्यवसाय किया जाना अनुमन्य है। इस संबंध में सभी विक्रेताओं को समय-समय पर दूरभाष, व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यमों से सूचित किया गया है। इसके बावजूद पाया गया कि 24. अप्रैल तक जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण पूर्ण नहीं किया गया है। कुछ विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण में सहयोग नहीं किया गया तथा असहमति भी व्यक्त की गई है। ऐसे 75 कीटनाशी विक्रेताओं के लाइसेंस/अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिए गए हैं।

शेष समस्त विक्रेताओं को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी 03 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से आईपीएमएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराए जाने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अंतर्गत लाइसेंस/अनुज्ञप्ति निरस्तीकरण की कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *