
आरटीई के तहत कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक में प्रवेश की समय-सारिणी जारी, 2 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन
अमर बहादुर सिंह ,बलिया। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया के लिए शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2026-27 की समय-सारिणी जारी कर दी गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम चरण की प्रक्रिया 2 फरवरी 2026 से प्रारम्भ होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व जनपद के समस्त गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षा (पूर्व प्राथमिक/कक्षा एक) की कुल क्षमता का न्यूनतम 25 प्रतिशत के आधार पर शत-प्रतिशत मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण कराई जा रही है।
बीएसए ने बताया कि जिन अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन करने में असुविधा होती है, उनके लिए आरटीई हेल्पडेस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) सहित अन्य आवश्यक अभिलेख अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन में माता-पिता में से किसी एक का आधार संख्या तथा वित्तीय सहायता के लिए आधार लिंक बैंक खाते का विवरण भी भरना होगा।
उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। पात्र अभिभावकों की आवेदन संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। जारी समय-सारिणी के अनुसार विद्यालय आवंटन सूची जारी होने के उपरांत 11 अप्रैल 2026 तक आवंटित सभी बच्चों का प्रवेश संबंधित निजी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
























