13 दिसम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित
बदायूँ । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिव कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मा0 जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप 13 दिसम्बर 2025 शनिवार को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर बदायूँ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मा0 जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ विवेक संगल की अध्यक्ष में किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उन्होंने बताया कि 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर लाभ पक्षी के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, सिविल प्रकृति को लंबित मामलों के लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निस्तारित वाद पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था, लोक अदालत में निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज एवं सुलभ और आपसी समझौते पर आधारित होती है।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल प्रकृति के वाद, अपराधिक शमनीय वाद राजस्व वाद धारा 138 पराक्रमय लिखत अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादे विद्युत, जल कर एवं दूरसंचार बिल के विवाद, एन0आई0 एक्ट, विधवा पेंशन योजना विकलांग पेंशन योजना आदि सहित ऐसे विवाद जो अभी तक न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। उन्हें भी बाद पूर्व सुनवाई (प्री-लिटीगेशन) स्तर पर निस्तारित कराया जा सकता है।
उन्होंने इस सन्दर्भ में जनपद के सभी जनसामान्य एवं वादकारीगण से अनुरोध किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत में समय से उपस्थित होकर अपने-अपने वादों व विवादों को निस्तारित करवाकर दिनांक 13 दिस्म्बर 2025 को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

