Monday, February 16

विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) थाना आजमगढ़ द्वारा मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी का हुआ आयोजन 

विशेष किशोर पुलिस इकाई व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) थाना आजमगढ़ द्वारा मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी का हुआ आयोजन 

 आज़मगढ़ । पुलिस लाईन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी./एस.जे.पी.यू. महोदय के पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में निम्न अधिकारी तथा स्वंय सेवी, NGO के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए सहायक अभियोजन अधिकारी श्री संजय सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 ए.के. चौधरी जिला चिकित्सालय आजमगढ़।

बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ श्री राजीव पाठक, सीडब्लूसी अध्यक्ष श्री रजनीश श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह श्रम विभाग आजमगढ़, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्री रवि प्रताप सिंह, चाइल्ड लाइन आजमगढ़ से संजय शाही, केन्द्र प्रबन्धक सरिता पाल वन स्टॉप सेन्टर आजमगढ़, श्री रामानन्द सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा आजमगढ़ से हीना देसाई, आली संस्था से सोनी यादव आदि एन.जी.ओ., आर.पी.एफ. जी.आर.पी., DCRB, महिला सम्मान प्रकोष्ठ आजमगढ़ के प्रतिनिधि व थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना ए.एच.टी. के कर्मचारीगण । बैठक में अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बालश्रम, नशामुक्त आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्त्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु व नाबालिग पिड़ित/पिड़िता का चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिये सादे वस्त्रों में आने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, जे0जे0 एक्ट की धारा 24, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता/बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाये आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *