11 हजार की लाइन कटने से फार्म हाउस की बिजली 10 दिन बाधित
नगरा एसडीओ पर बिना सूचना लाइन कटवाने का आरोप, फसल को नुकसान का दावा
बलिया / नगरा सलेमपुर। ग्राम सुल्तानपुर निवासी विद्युत उपभोक्ता संजय कुमार सिंह ने नगरा उपखंड अधिकारी (एसडीओ) पर बिना पूर्व सूचना 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन कटवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 21 सितंबर को एसडीओ के मौके पर पहुंचने के बाद टांडी से उनके फार्म हाउस तक आने वाली विद्युत लाइन काट दी गई। इससे फार्म हाउस की बिजली आपूर्ति करीब 10 दिनों तक बाधित रही।
संजय कुमार सिंह के अनुसार, उनके नाम से पांच किलोवाट का विद्युत कनेक्शन है। टांडी से आने वाली 11 हजार वोल्ट की लाइन उनके फार्म हाउस तक जाकर समाप्त होती है। आरोप है कि एसडीओ के निर्देश पर इसी लाइन को कटवा दिया गया। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से फसल को नुकसान हुआ और उन्हें आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।
उपभोक्ता का कहना है कि बिजली कटने के बाद उन्होंने नगरा एसडीओ से कई बार फोन पर संपर्क कर आपूर्ति बहाल कराने की मांग की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। करीब 10 दिन बाद बिजली आपूर्ति बहाल की गई। संजय कुमार सिंह का आरोप है कि जब उन्होंने बिना नोटिस अथवा लिखित सूचना लाइन काटे जाने का कारण पूछा तो उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ इस तरह की कार्रवाई पहले भी कई बार की जा चुकी है, जिसके चलते उन्हें बार-बार विद्युत संकट का सामना करना पड़ता है।
कार्रवाई के आधार पर उठे सवाल
मामले में उपभोक्ता ने विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पूछा है कि 11 हजार वोल्ट की लाइन काटने का आधिकारिक कारण क्या था और क्या कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस या लिखित सूचना दी गई थी।
उपभोक्ता ने यह भी मांग की है कि विभागीय अभिलेखों में दर्ज शटडाउन, फॉल्ट अथवा लाइन कटिंग के विवरण की जांच की जाए। साथ ही, बिजली आपूर्ति बाधित रहने से फसल को हुए नुकसान का आकलन कर जिम्मेदारी तय की जाए।
विद्युत अधिनियम की धारा 56 के तहत बकाया राशि के आधार पर आपूर्ति विच्छेदित करने से पहले लिखित नोटिस का प्रावधान बताया गया है। हालांकि, इस मामले में लाइन किन परिस्थितियों में काटी गई, इसकी पुष्टि विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी।
























