भदोही।साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री और प्रयोग पर रोक।

साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री और प्रयोग पर रोक।

शरद बिंद

भदोही। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से प्राप्त निर्देश के क्रम में जिले में साइक्लोसिनोन हर्बिसाइड की बिक्री, प्रचार-प्रसार और प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी इरम ने किसानों से प्रतिबंधित एवं अपंजीकृत कीटनाशक रसायनों से बचने की अपील की है।

अधिकारियों के अनुसार, अमानक और अपंजीकृत कीटनाशक रसायनों में मौजूद खतरनाक तत्वों से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो सकती है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है। वहीं, कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर त्वचा में जलन, आंखों में संक्रमण तथा सांस संबंधी समस्याओं का खतरा भी बना रहता है। सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण साइक्लोसिनोन के प्रचार-प्रसार और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उप कृषि निदेशक डॉ. राम प्रवेश ने जागरूकता अभियान के दौरान किसानों से केवल पंजीकृत दुकानों से अनुमोदित कीटनाशक खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि दवा खरीदते समय पैकेट पर दर्ज लेबल, बैच नंबर आदि की जांच जरूर करें और खरीद का पक्का बिल अवश्य लें।

उन्होंने बताया कि अमानक अथवा प्रतिबंधित कीटनाशक रसायनों की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग ने सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों को समय-समय पर बाजारों का सर्वेक्षण कर कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

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