उच्च न्यायालय के आदेश के बाद BSA के निर्देश जारी, सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियाँ 27 जुलाई तक ही होंगी स्वीकार
बलिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष कुमार सिंह ने जिले के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश विशेष अपील संख्या 398/2026 (सौरभ कुमार सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में 20 जुलाई 2026 को पारित निर्णय के क्रम में जारी किया गया है।
बीएसए ने बताया कि अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) के 21 जुलाई 2026 के शासनादेश तथा सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के निर्देशों के अनुसार न्यायालय के आदेश का समयबद्ध एवं अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ लंबी दूरी के आवागमन हेतु बस एवं रेल सेवाओं के समुचित प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
27 जुलाई तक ही दर्ज होंगी आपत्तियाँ
बीएसए ने स्पष्ट किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी सरप्लस शिक्षकों की सूची के संबंध में यदि किसी शिक्षक को आपत्ति है तो वह अपनी व्यक्तिगत सत्यापित हस्ताक्षरयुक्त आपत्ति केवल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर 27 जुलाई 2026 तक जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
बीईओ को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे उच्च न्यायालय के आदेश, शासनादेश एवं परिषद के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा समयबद्ध अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। साथ ही परिनियोजन, यात्रा व्यवस्था एवं आपत्तियों के निस्तारण से संबंधित सभी निर्देशों का स्थानीय स्तर पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
























