शाहजहांपुर।जिंदा जलाकर मार दी थी बहू अब कोर्ट ने सुनाई सास ससुर को आजीवन कारावास पति पर नहीं था आरोप मुजीब खान
जिंदा जलाकर मार दी थी बहू अब कोर्ट ने सुनाई सास ससुर को आजीवन कारावास पति पर नहीं था आरोप
मुजीब खान
शाहजहांपुर / बीती वर्ष 2017 में सास ससुर द्वारा अपनी बहू की जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में आज शाहजहांपुर की एक अदालत ने दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई घटना के रिपोर्ट मृतका के भाई द्वारा दर्ज कराई गई थी जिसमें उसने अपने बहनोई पर कोई आरोप नहीं लगाया था उसने बहन को जला कर मार डालने का आरोप बहन के ससुर और सास पर लगाया था जिसमें आज कोर्ट ने दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
घटना के विषय में वादी सुमित अवस्थी ने आरसी मिशन थाने में तहरीर दी थी कि उनकी बहन रचना मिश्रा का विवाह अप्रैल 2007 में मोहल्ला रेती के रहने वाले सुमित मिश्रा से हुआ था। शादी में लगभग चार लाख रुपये नकद दिए थे। चार लाख रुपये और खर्च हुए थे। इसके बावजूद ससुराल के लोग बहन को दहेज के लिए मानसिक तौर पर परेशान करते थ...









