आजमगढ़।कोर्ट की सख्ती के बाद सुधाकर की मौत मामले में FIR दर्ज, साक्ष्य मिटाने का आरोप

कोर्ट की सख्ती के बाद सुधाकर की मौत मामले में FIR दर्ज, साक्ष्य मिटाने का आरोप

आजमगढ़। जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र में पत्रकार के भाई की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह के कड़े रुख के बाद पुलिस ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली है। परिजनों द्वारा चार महीने तक पुलिस कार्यालयों के चक्कर लगाने और कार्रवाई न होने पर सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद यह आदेश जारी हुआ। पुलिस ने विजयालक्ष्मी राय के देशी शराब ठेके से जुड़े लोगों सहित छह नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी है। यह मामला शहर के गुरुटोला निवासी पत्रकार पदमाकर पाठक के भाई सुधाकर पाठक की मौत से संबंधित है। जिसमें परिजनों के मुताबिक 16 अप्रैल 2026 की शाम करीब 5:30 बजे पदमाकर पाठक को सूचना मिली कि पुराने जेल के सामने पावर हाउस के पीछे बंधे पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने शव को लावारिस बताते हुए पैक कर लिया था। कुछ देर बाद परिवार को मोबाइल फोन के जरिए मिली जानकारी और शव की तस्वीर देखने पर मृतक की पहचान सुधाकर पाठक के रूप में हुई। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि पोस्टमार्टम में मृतक के गले पर गंभीर चोटें, गले की हड्डी टूटने तथा शरीर पर कई चोटों के निशान मिले, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हुई। परिजनों का आरोप है कि सिविल लाइन कोइरी का पोखरा स्थित विजयालक्ष्मी राय के देशी शराब के ठेके पर पैसों के लेन-देन को लेकर सुधाकर पाठक के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि ठेके परिवार से जुड़े लोगों और अन्य व्यक्तियों ने उनकी पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद घटना को छिपाने के उद्देश्य से शव को टोटो में लादकर पुराने जेल के सामने सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मृतक की जेब से मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज निकाल लिए गए। परिवार ने दावा किया कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है तथा शव ले जाने में इस्तेमाल किए गए टोटो का भी उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया गया है। पुलिस अधीक्षक और कोतवाली में शिकायत के बाद भी मामला न दर्ज होने पर पीड़ित पक्ष ने धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने केस दर्ज किया। जिसमें पुलिस ने शराब ठेकेदार के परिवार के विनोद राय पुत्र जनार्दन राय, निवासी बनगांव थाना निजामाबाद, नन्दू यादव, देशी शराब ठेके का सेल्समैन, हरिहर प्रसाद का पुत्र अंडा विक्रेता धर्मेन्द्र उर्फ पिंटू निवासी कोइरी का पोखरा सिविल लाइन थाना कोतवाली, हरिहर प्रसाद के पुत्र की अंडे की दुकान पर बैठा एक अज्ञात व्यक्ति और टोटो चालक जावेद, टोटो चालक का सहयोगी सोनू संभावित निवासी कांशीराम आवास, पुराने जेल के सामने थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ को नामजद किया हैं। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि मृतक की जेब से वीवो कंपनी का मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड तथा अन्य दस्तावेज निकाल लिए गए। परिवार का दावा है कि पूरी घटना शराब ठेके के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। साथ ही शव ले जाने में प्रयुक्त टोटो संख्या UP50 CT 5777 का भी उल्लेख किया गया है, जो कथित रूप से पुलिस के कब्जे में है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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