30 जून तक करें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना में आवेदन
बदायूँ । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सचांलित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत रू0-10.00 लाख तक के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार/अनुभवी/प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगर (जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो) उद्यमियों के चयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य शासन से प्राप्त हुये हैं। जिसमें योजना में कुल लागत का सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग व महिला वर्ग को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में टर्मलोन पर सामान्य जाति (पुरूष) को 4 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनु0जाति,अ0ज0जा0,अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक विक्लांॅंग) व महिला कोई भी जाति वर्ग की हो, को ब्याज मुक्त ऋण सफल उद्योग संचालन पर बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होंने कहा कि इच्छुक आवेदक अपना ऋण आवेदन पत्र बेवसाइट ूूण्नचाअपइण्हवअण्पद पर जाकर मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन 30 जून 2026 तक किया जा सकता हैं। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् आवेदन के साथ समस्त संलग्नों सहित हार्ड कापी स्वः हस्ताक्षरित कर सात दिनों कार्य दिवसों के अंदर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मो0-शहबाजपुर, पुरानी चुगीं, बरेली रोड, बदायूँ में जमा करना अनिवार्य है।
























